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अवैध भूखंड पंजीकरण
Bhubaneswar : भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने रविवार को अतिरिक्त तहसीलदार रैंक के दो राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया और कानून का उल्लंघन करके आंशिक भूखंडों के कथित पंजीकरण के संबंध में लगभग 400 उप-पंजीयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
राजस्व विभाग ने भुवनेश्वर के दो निलंबित अतिरिक्त तहसीलदारों नारायण सेठी और गीतू बेहरा को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा है, क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। हालांकि विभाग ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का सटीक कारण नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह उप-भूखंडों के पंजीकरण से जुड़ा है।
सूत्रों ने कहा कि यह कदम तब उठाया गया जब विभाग ने पाया कि कानून का उल्लंघन करके कई उप-भूखंड पंजीकरण किए गए थे, जिसमें 200 से अधिक भूखंडों का गृह पंजीकरण और एक ऐसा मामला भी शामिल है, जिसमें भूमि किसम, उप-भूखंड और एक विशिष्ट भूखंड के लिए पंजीकरण सभी एक दिन के भीतर किए गए थे।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, ताकि पार्ट प्लॉट के अवैध पंजीकरण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सके। पुजारी ने कहा, "हमने पाया है कि पिछले कुछ वर्षों में करीब 400 उप-पंजीयकों ने नियमों का पालन किए बिना पार्ट प्लॉट पंजीकृत किए हैं। इनमें से कुछ ने तो 500 से अधिक पार्ट प्लॉट पंजीकृत किए हैं। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।" उन्होंने कहा कि विभाग कानून का उल्लंघन कर पार्ट प्लॉट पंजीकरण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कदाचार नोट भी तैयार कर रहा है। राजस्व बोर्ड के पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) द्वारा राज्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को हाल ही में सौंपी गई रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि पंजीकरण (ओडिशा संशोधन) अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद से शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों की मंजूरी के बिना 3,36,631 उप-भूखंड पंजीकृत किए गए हैं।
रियल एस्टेट विशेषज्ञ बिमलेंदु प्रधान ने कहा कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, "उप-पंजीयकों के अलावा, सरकार को ऐसे पंजीकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच करनी चाहिए और उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।"
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